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विधानसभा में स्कूल शिक्षा विनियमन संशोधन विधेयक 2024 पारित

भोपाल: 19 दिसंबर 2024

ऐतिहासिक विधेयक पारित होने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह का बयान,

यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुसार नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश में हो रहा है पूरी तरीके से पालन। निजी स्कूलों की फीस की निगरानी के लिये माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में बड़ा फैसला लिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुसार प्रदेश में सुदृढ़ व्यवस्था संचालित करने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। अब मनमाने तरीके से स्कूल फीस नही बढ़ा पाएंगे, निजी स्कूल एवं नई शिक्षा नीति का पालन अच्छे से हो इसकी देख रेख भी की जाएगी। नियम के तहत जिला स्तर और विभाग स्तर पर बनाई समितियों से लेनी होगी अनुमति। 25 हजार से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलो पर लागू होंगे कड़े नियम, RTE के दायरे वाले स्कूलों में जाति के आधार पर बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा। परिवहन की सुविधा देने वाले स्कूलों को पोर्टल में प्रति किलोमीटर के हिसाब से फीस अपडेट करनी होगी।

निजी स्कूलों में संचालित परिवहन व्यवस्था पर बोले स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह

जो निजी स्कूल परिवहन संचालित करता है अब उनकी सतत निगरानी की जाएगी। अब स्कूलों को पोर्टल पर सारी जानकारी अपलोड करनी होगी और शासन के नियमों के दायरे में उनको काम करना होगा। फीस को लेकर शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा, कमेटी में स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे और जो अंतिम रूप से फीस आदि के मामलों का निराकरण करेंगे।

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